गया जंक्शन पर 2 शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार, 3 स्मार्टफोन और नकदी बरामद

Gaya Junction Mobile Thief : गया जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने 'ऑपरेशन यात्री सुरक्षा' के तहत दो मोबाइल चोरों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. उनके पास से चोरी के तीन एंड्रॉयड स्मार्टफोन और ₹4000 नकद बरामद हुए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब ₹55,000 आंकी गई है.

Gaya Junction Mobile Thief : गया जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो शातिर मोबाइल चोरों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. इनके पास से चोरी के कई स्मार्टफोन और नकद राशि बरामद की गई है.

प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध हालत में पकड़े गए चोर

आरपीएफ इंस्पेक्टर बनारसी यादव और रेल थानाध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि स्टेशन परिसर में गश्त और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी. इसी दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 2/3 के दिल्ली छोर पर दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए. आरपीएफ उपनिरीक्षक मृत्युंजय कुमार अकेला के नेतृत्व में टीम ने जब उनकी तलाशी ली, तो उनके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ.

रोहतास और गुरारू के रहने वाले हैं दोनों आरोपी

तलाशी के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी के तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन और चार हजार रुपये नकद बरामद किए. बरामद किए गए सामान की कुल कीमत करीब 55 हजार रुपये आंकी गई है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहतास जिले के नासरीगंज निवासी पुलिंद कुमार और गुरारू थाना क्षेत्र निवासी मुन्ना आलम के रूप में हुई है.

पूछताछ में आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म

गिरफ्तारी के बाद जब संयुक्त टीम ने दोनों युवकों से सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ये सभी मोबाइल फोन गया स्टेशन पर यात्रा कर रहे रेल यात्रियों से चुराए थे. जुर्म कुबूल करने के बाद टीम ने विधिवत रूप से जब्ती सूची तैयार कर ली और दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया.

बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू

आरपीएफ ने आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को बरामद मोबाइल और नकदी के साथ जीआरपी थाना गया के सुपुर्द कर दिया. उपनिरीक्षक मृत्युंजय कुमार अकेला के लिखित आवेदन के आधार पर जीआरपी थाना गया में कांड संख्या 193/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 317(5) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और दोनों को जेल भेजने की तैयारी चल रही है.

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Author: Rohit kumar singh

Published by: Sakshi Kumari

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