गया जी नगर प्रखंड के कंडी गांव स्थित जिला पर्षद की 22 एकड़ भूखंड पर 203 व्यक्तियों द्वारा कराये गये जमाबंदी मामले की जांच व रद्द करने का आदेश जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने भूमि सुधार उप समाहर्ता को दिया है.
समाहरणालय से आदेश पत्र जारी
समाहरणालय द्वारा 31 अगस्त को जारी किये गये पत्रांक संख्या 291 के पत्र में डीएम द्वारा वर्णित किया गया है कि जिला पर्षद की अध्यक्ष नैना कुमारी द्वारा आवेदन दिया गया था.
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जिला पर्षद अध्यक्ष की शिकायत
आवेदन में कहा गया था कि जिला पर्षद की भूमि पर 230 व्यक्तियों के नाम पर जमाबंदी कायम है, जो गलत तरीके से कराया गया है. इस मामले की उच्च स्तरीय जांच व दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का अनुरोध भी जिला पर्षद की अध्यक्ष नैना कुमारी द्वारा किया गया था.
गोपनीय शाखा को रिपोर्ट का निर्देश
पत्र में वर्णित है कि मामले की सही से जांच कर जांच रिपोर्ट गोपनीय शाखा को उपलब्ध करायेंगे.
