बेलागंज गैंगरेप : 24 घंटे में एसआइटी ने पांच आरोपितों को किया गिरफ्तार, तकनीकी टीम के सहयोग से कार्रवाई
पटना-गया रेलखंड के बेला और चाकंद स्टेशनों के बीच पैसेंजर ट्रेन से भटकी युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया है.
बेलागंज (गया). पटना-गया रेलखंड के बेला और चाकंद स्टेशनों के बीच पैसेंजर ट्रेन से भटकी युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से घटना के वक्त इस्तेमाल किये गये पांच मोबाइल फोन भी बरामद किये गये हैं. गौरतलब है कि एक मई को चेन पुलिंग के कारण एक युवती ट्रेन से गलत जगह उतर गयी थी. रास्ते में मदद का झांसा देकर कुछ युवकों ने उसे सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया था.
तकनीकी सर्विलांस और डॉग स्क्वाड से मिला सुराग
घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी एसपी) के निर्देश पर डीएसपी (विधि-व्यवस्था) के नेतृत्व में तुरंत एक एसआइटी का गठन किया गया था. इस टीम में बेलागंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार, चाकंद थानाध्यक्ष शिवम कुमार, एसआइ अमन कुमार सिंह और तकनीकी शाखा के कर्मियों को शामिल किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित कर डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाये. इसके बाद तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पांचों आरोपितों को धर दबोचा.
इन पांच आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
गिरफ्तार किये गये आरोपियों की पहचान इस प्रकार है, अंकित कुमार निवासी- अक्ल बिगहा, राहुल कुमार निवासी- कोरमा काली स्थान, अभिषेक कुमार निवासी- बेलागंज, अमरेंद्र कुमार निवासी- हरिगाव व उपेंद्र कुमार उर्फ भूटा निवासी- जहानाबाद.
जल्द चार्जशीट, मिलेगी कड़ी सजा : सिटी एसपीमामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी कोटा किरण ने बताया कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी पांचों आरोपितों को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास खंगाल रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी और स्पीडी ट्रायल के जरिये सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जायेगी.