गया : यहां की एक स्थानीय अदालत ने आदित्य सचदेवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी की मां और जद :यू: विधान पार्षद मनोरमा देवी की जमानत याचिका आज खारिज कर दी. उनके घर से शराब की बोतलें बरामद होने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजल मंदलवार ने मनोरमा देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी. जज ने गत 24 मई को जदयू विधान पार्षद की जमानत याचिका के सिलसिले में इस मामले से जुडी केस डायरी और एसीजेएम की अदालत में चली कार्रवाई की प्रति मांगी थी.
पहले भी खारिज हुई थी याचिका
एसीजेएम अदालत ने 19 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मनोरमा के वकील ने जमानत की गुहार लगाते हुये दलील दी कि पिछले सप्ताह उनके फरार बेटे रॉकी यादव की तलाश में उनके आवास पर पुलिस की छापेमारी के दौरान ना तो वह शराब पीती पायी गयीं और ना ही वह शराब पीती हैं. शहर के एपी कालोनी स्थित उनके निवास से शराब की बोतलें बरामद होने के बाद देवी के खिलाफ आबकारी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद वे भूमिगत हो गईं और 17 मई को उन्होंने अदालत में समर्पण कर दिया.
जदयू से निलंबित हैं मनोरमा देवी
विधान पार्षद के बेटे रॉकी यादव ने अपनी कार से आगे निकलने की कोशिश करने पर 12 वीं कक्षा के छात्र आदित्य सचदेवा की कथित तौर पर गोली मार कर हत्या कर दी थी. जदयू ने पार्षद के अपने बेटे को छुपाकर रखने की बात सामने आने पर मनोरमा देवी को निलंबित कर दिया था और गया पुलिस ने उसके पति बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव और उसके अंगरक्षक को गिरफ्तार कर लिया था.
