कोर्ट ने खारिज की बिंदी यादव की जमानत अर्जी
गया: आदित्य सचदेवा हत्याकांड में फंसे पूर्व जिला पार्षद बिंदी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. मंगलवार को बिंदी यादव ने अपने वकील के माध्यम से एसीजेएम-चतुर्थ के कोर्ट में जमानत अर्जी दी थी, जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया. अब जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के […]
गया: आदित्य सचदेवा हत्याकांड में फंसे पूर्व जिला पार्षद बिंदी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. मंगलवार को बिंदी यादव ने अपने वकील के माध्यम से एसीजेएम-चतुर्थ के कोर्ट में जमानत अर्जी दी थी, जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया. अब जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अर्जी दी जायेगी व इसके बाद आगे की सुनवाई हो पायेगी.
गौरतलब है कि विगत सात मई को पुलिस लाइन रोड में रोड रेज की घटना के बाद हुई गोलीबारी में स्विफ्ट कार में सवार आदित्य सचदेवा नामक एक छात्र की गोली लगने से मौत हो गयी थी. इसके मुख्य आरोपित बिंदी यादव के बेटे रॉकी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था.
इस मामले में रॉकी को संरक्षण देने व साक्ष्य को छुपाने के आरोपित बिंदी यादव भी न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल में बंद हैं. उन्होंने इसी सिलसिले में जमानत अर्जी दायर की थी.