आरोपित की जमानत याचिका खारिज

गया: गया कोर्ट में पेशकार पद पर पोस्टेड प्रमोद सिंह के बेटे राजा सिंह की हत्या के मामले के आरोपित पवन कुमार की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-एक केशव मूर्ति तिवारी की अदालत में बहस हुई. अपर लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 20, 2014 8:34 AM

गया: गया कोर्ट में पेशकार पद पर पोस्टेड प्रमोद सिंह के बेटे राजा सिंह की हत्या के मामले के आरोपित पवन कुमार की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-एक केशव मूर्ति तिवारी की अदालत में बहस हुई.

अपर लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजीव कुमार थे.

कोर्ट सूत्र के अनुसार, टिकारी थाने के गहरपुर के पेशकार प्रमोद सिंह गया शहर में एपी कॉलोनी में रहते हैं. 14 जनवरी, 2014 को अपराधियों ने उनके बेटे राजा सिंह को अगवा कर लिया. अपराधियों ने राजा की हत्या कर शव चंदौती थाना क्षेत्र स्थित एफसीआइ गोदाम के पास स्थित तालाब में फेंक दिया. 15 जनवरी की सुबह चंदौती थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर उसका पोस्टमार्टम कराया. लेकिन, उसकी पहचान नहीं हो सकी थी. पुलिस ने 72 घंटे तक शव का रखा. उसके बाद फोटोग्राफी करा कर शव का दाह संस्कार कर दिया. इसके बाद 19 जनवरी को रामपुर थाने में राजा सिंह की पत्नी किरण सिंह ने अपने पति की अगवा करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. छानबीन के दौरान चंदौती थाने की पुलिस के पास रखे शव के कपड़ों व फोटो की राजा की पत्नी से पहचान करायी गयी.

शव की पहचान होने के बाद अपहरण की प्राथमिकी हत्या में तब्दील हो गयी. इस मामले में किरण देवी ने योगी यादव, पवन कुमार व ब्रजेश सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जांच के बाद पुलिस ने राजा हत्याकांड में एक महिला व एक व्यक्ति का नाम भी सामने लाया. फिलहाल, इस मामले में योगी यादव व पवन कुमार जेल में बंद हैं, जबकि ब्रजेश सिंह फरार है.

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