हत्या के प्रयास में अभियुक्त दाेषी करार, सजा 22 काे

गया : त्वरित न्यायालय द्वितीय कामेश्वर नाथ राय की अदालत ने गुरुआ थाना कांड संख्या 01/96 में अभियुक्त मुरलीधर दास काे अदालत ने दाेषी करार दिया. इस मामले के सूचक गुरुआ के गाेपाल सिंह ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि एक जनवरी 1996 काे नये साल के उपलक्ष्य में पिकनिक मनाने के लिए गांव […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 20, 2018 3:58 AM
गया : त्वरित न्यायालय द्वितीय कामेश्वर नाथ राय की अदालत ने गुरुआ थाना कांड संख्या 01/96 में अभियुक्त मुरलीधर दास काे अदालत ने दाेषी करार दिया. इस मामले के सूचक गुरुआ के गाेपाल सिंह ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि एक जनवरी 1996 काे नये साल के उपलक्ष्य में पिकनिक मनाने के लिए गांव के दक्षिण-पश्चिम छाेर पर माेरहर नदी के किनारे हमलाेग 10-11 आदमी गये थे.
खाने-पीने के बाद हमलाेगाें ने शराब भी पी. शराब पीने के बाद मुरलीधर दास ने कमर से पिस्ताैल निकाल कर हवाई फायर किया, जाे फायर नहीं हाे सका. फिर गाेली ठीक से लगा कर मेरी आेर फायर किया, जाे हमारे कान काे चीरती हुई बगल से निकल गयी. इस मामले में अदालत ने धारा 307 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत संज्ञान लेकर अभियुक्त मुरलीधर दास काे सभी गवाह व सबूताें के आधार पर दाेषी करार दिया.
इस मामले में अभियाेजन पक्ष की आेर से कुल छह गवाह पेश किये गये. अपर लाेक अभियाेजक याेगानंद अंबष्टा व बचाव पक्ष की आेर से अधिवक्ता नीरज कुमार ने बहस की. इस मामले में सजा के बिंदू पर सुनवाई 22 मई काे निर्धारित की गयी है.

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