दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त दोषी करार

11 जून 2013 की शाम शेरघाटी में हुई थी घटना गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत में शेरघाटी में दुष्कर्म के चार साल पुराने एक मामले में आरोपित भोला यादव को दोषी ठहराया गया है. पीड़िता ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि 11 जून 2013 की शाम अपने घर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 9, 2017 4:49 AM

11 जून 2013 की शाम शेरघाटी में हुई थी घटना

गया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत में शेरघाटी में दुष्कर्म के चार साल पुराने एक मामले में आरोपित भोला यादव को दोषी ठहराया गया है. पीड़िता ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि 11 जून 2013 की शाम अपने घर में शाम का खाना बना रही थी. वह घर पर अकेली थी और मां मायके गयी हुई थी. पिता बाजार से सामान लाने गये हुए थे. उसी समय गांव के भोला यादव व कमलदेव यादव घर में घुसे और अभद्र बोलने लगे. जब मैंने उन दोनों को देख चाची को आवाज दी,
तो उसे पकड़ लिया. कमलदेव यादव ने गमछे से उसका मुंह बंद कर दिया और भोला यादव ने दुष्कर्म किया. इसी बीच आवाज सुनकर चाची आ गयीं, तो दोनों छोड़ कर भाग गये. जब वह घर के दरवाजे पर आयी, तो वहां बच्चु यादव खड़ा मिला. उसने जान मारने की धमकी दी. इस मामले में दो अभियुक्त कमलदेव यादव और बच्चू यादव को पहले ही सजा सुनायी जा चुकी है. सजा के बिंदु पर सुनवाई आगामी 19 दिसंबर को निर्धारित है.
हत्या के मामले में पति-पत्नी दोषी
त्वरित न्यायालय (द्वितीय) कामेश्वरनाथ राय की अदालत में कोच थाना कांड संख्या 10/11 हत्या के मामले में पति व पत्नी को दोषी करार दिया गया है. मामला गया के गेवाल बिगहा मोहल्ला निवासी मोहम्मद तैयब की हत्या से जुड़ा है. इस मामले के सूचक गया के गेवाल बिगहा मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमशाद ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि 14 जनवरी 2011 को आपसी विवाद में गुरारू थाना के रौना गांव निवासी मोहम्मद हलीम व शहजादी खातून उर्फ इंग्लिश खातून ने टांगी से मार कर मोहम्मद तैयब अली को जख्मी कर दिया था. जब उसके बेटे मोहम्मद शाहिद ने अपने पिता को उनसे बचाने की कोशिश की, तो उसे भी जख्मी कर दिया. उनके परिजन उन दोनों को इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज ले गये, जहां दोनों को पटना पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया. 19 जनवरी 2011 को मोहम्मद तैयब अली की इलाज के क्रम में मौत हो गयी. इस मामले में अदालत ने उक्त दोनों आरोपितों को दोषी पाया. इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई 12 दिसंबर को रखी गयी है.

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