दरभंगा में बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 31 अगस्त को सजा पर फैसला

दरभंगा की पॉक्सो अदालत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में ललित मंडल को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला 31 अगस्त को सुनाया जाएगा।

Darbhanga News: दरभंगा के पोक्सो (POCSO) एक्ट के विशेष न्यायालय ने मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बेहद संवेदनशील मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने यह फैसला उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाया है. इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.

Child Protection Law: अदालत ने आरोपी को माना दोषी

पोक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी बैजनाथ मंडल के पुत्र ललित मंडल को बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में दोषी पाया है. इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में दोष सिद्ध

विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) विजय कुमार पराजित ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पॉक्सो अदालत ने सदर थाना क्षेत्र के इस मामले में सुनवाई पूरी की. अदालत ने अभियुक्त ललित मंडल को भारतीय दंड विधान (IPC) की धारा 376 (ए) (बी) और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया है.

31 अगस्त को सजा पर फैसला

अदालत ने दोषी ललित मंडल के सजा के निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि तय की है. 31 अगस्त को कोर्ट सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगा.

पीड़ित परिवार को न्याय की आस

इस मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़िता के परिवार और स्थानीय लोगों ने संतोष व्यक्त किया है. अब सभी की नजरें 31 अगस्त को आने वाले सजा के ऐलान पर टिकी हैं

यह भी पढ़ें...Darbhanga News: कमतौल में नाबालिग को घर से ले जाने की कोशिश, मां-बेटी से मारपीट


प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Vishnu kant choudhary

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >