हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

दरभंगा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के एक मामले में नवटोलिया निवासी इन्दू झा एवं शाहगंज बेता निवासी अजय ठाकुर को भादवि की धारा 302/34, 201/34 तथा 120 (बी), आर्म्स एक्ट की धारा 27 (1) एवं 25 (1-बी) और 25 (1-बी) ए, 26 तथा 35 में […]

दरभंगा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के एक मामले में नवटोलिया निवासी इन्दू झा एवं शाहगंज बेता निवासी अजय ठाकुर को भादवि की धारा 302/34, 201/34 तथा 120 (बी), आर्म्स एक्ट की धारा 27 (1) एवं 25 (1-बी) और 25 (1-बी) ए, 26 तथा 35 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. अदालत ने दोनों आरोपित को विगत 29 मई को दोषी पाया था.

दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा और अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा, 201/34 में पांच वर्ष तथा पांच हजार रूपए अर्थदंड तथा अर्थदंड नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं अभियुक्त इंदु झा को आर्म्स एक्ट की धारा 27 (1) में पांच वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है.

दूसरे अभियुक्त अजय ठाकुर को आर्म्स एक्ट की धारा 26 एवं 35 में तीन वर्ष कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. दोनों अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) (ए) में तीन वर्ष कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा मिली है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामला अदालत में सत्रवाद संख्या 315/2015 के तहत चल रहा था.

लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि 10 जनवरी 2015 को नवटोलिया बलभद्रपुर स्थित सूरज झा के मवेशी घर में आरोपी इंदु झा ने अपने मौसेरे भाई गंगेश झा को अजय ठाकुर की मदद से गोली मार दी थी. इससे गंगेश झा की मौत हो गयी. दोनों आरोपित गंगेश झा को मवेशी घर में छोड़ कर भाग गये. मृतक की सगी बहन सुनीता देवी ने बहादुरपुर थाना में कांड दर्ज करा कर दोनों आरोपितों पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले का संचालन अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने किया.
दोस्त के साथ मिल कर कर दी थी मौसेरे भाई गंगेश की हत्या
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनायी सजा

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