\\\\टं३३ी१त्र/ू/रएसबीआइ ने चूककर्ता ऋणियों के लिए दिया विशेष छूट

\\\\टं३३ी१त्र/ू/रएसबीआइ ने चूककर्ता ऋणियों के लिए दिया विशेष छूट \\\\टं३३ी१त्र/रराष्ट्रीय लोक अदालत में उठावें लाभ दरभंगा : आगामी 12 दिसंबर को होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत में ऋणधारकों से अधिकाधिक राशि वसूली के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाएं तत्पर है. इसकी जानकारी चूककर्ता ऋणधारकों के साथ-साथ अन्य ऋणियों को देने के लिए माइकिंग भी […]

\\\\टं३३ी१त्र/ू/रएसबीआइ ने चूककर्ता ऋणियों के लिए दिया विशेष छूट \\\\टं३३ी१त्र/रराष्ट्रीय लोक अदालत में उठावें लाभ दरभंगा : आगामी 12 दिसंबर को होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत में ऋणधारकों से अधिकाधिक राशि वसूली के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाएं तत्पर है. इसकी जानकारी चूककर्ता ऋणधारकों के साथ-साथ अन्य ऋणियों को देने के लिए माइकिंग भी कराया जा रहा है. भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अरूण पांडेय ने सभी चूककर्ता ऋणधारकों से अपील की है कि वैसे लोग अविलंब अपनी शाखा में जाकर ऋण की बकाया राशि की जानकारी लेकर समझौता प्रस्ताव का प्रपत्र (फार्म) प्राप्त करें. इस लोक अदालत में बैंक की ओर से ब्याज में भारी छूट दी जा रही है. क्षेत्रीय प्रबंधक श्री पांडेय के निर्देश पर जिला के सुपौल बाजार, सहसराम, हाटी शाखा के सभी चूककर्ता ऋणी 12 दिसंबर को बिरौल अनुमंडल स्थित व्यवहार न्यायालय, बेनीपुर, कृषि विकास शाखा एवं घनश्यामपुर शाखा के सभी चूककर्ता ऋणी बेनीपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में तथा दरभंगा, लहेरियासराय, दरभंगा सिटी, उर्दू नीम चौक, डीएमसीएच, कादिराबाद, केएसडीएसयू, एएमवाई शिवधारा, मनीगाछी, सकरी, बंधौली, कुम्हरौली एवं कमतौल के सभी चूककर्ता ऋणधारक लहेरियासराय स्थित व्यवहार न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत का लाभ उठावें.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >