मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव को अविलंब बुलाएं बैठक

विक्षुब्ध पार्षदों ने नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन दरभंगा : मेयर गौड़ी पासवान के खिलाफ 20 पार्षदों की ओर से गत 3 अक्टूबर को दिये गये अविश्वास प्रस्ताव संबंधी अभ्यावेदन पर 14 दिनों बाद भी तिथि निर्धारण नहीं होने पर शुक्रवार को पार्षदों ने नगर आयुक्त को आवेदन देकर शीघ्र बैठक बुलाने को कहा है. […]

विक्षुब्ध पार्षदों ने नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन

दरभंगा : मेयर गौड़ी पासवान के खिलाफ 20 पार्षदों की ओर से गत 3 अक्टूबर को दिये गये अविश्वास प्रस्ताव संबंधी अभ्यावेदन पर 14 दिनों बाद भी तिथि निर्धारण नहीं होने पर शुक्रवार को पार्षदों ने नगर आयुक्त को आवेदन देकर शीघ्र बैठक बुलाने को कहा है. विभागीय सूत्रों के अनुसार बिहार नगरपालिका अधिनियम के अविश्वास प्रस्ताव 2010 के नियमावली 2 (1) के अनुसार मेयर को हटाने के लिए पार्षदों की बैठक होगी.

ऐसी बैठक में कम से कम एक-तिहाई पार्षदों की उपस्थिति अनिवार्य है. एक-तिहाई से अधिक पार्षद मेयर को विशेष बैठक का अनुरोध करेंगे. विक्षुब्ध पार्षदों की ओर से सौंपे गये अभ्यावेदन पर मेयर को सात दिनों के भीतर विशेष बैठक के लिए अधिसूचना निर्गत करना है तथा सूचना निर्गत के 15 दिनों के भीतर विशेष बैठक की तिथि निर्धारित करनी है.
नगरपालिका अधिनियम की धारा 48(3) के अनुसार यदि मेयर बैठक बुलाने में असफल होते हैं तो उनके खिलाफ अभ्यावेदन देने वाले पार्षद ही बैठक की तिथि व समय निर्धारित कर उन्हें सूचित करेंगे.
इसके बाद मेयर उसी तिथि केा बैठक के लिए पत्र जारी करेंगे. शुक्रवार कोपार्षदों ने जो आवेदन दिया है, उसमें बताया है कि गत तीन अक्टूबर को महापौर पर अविश्वास व्यक्त करते हुए विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया था. लेकिन अबतक बैठक की तिथि तय नहीं की गयी है. नगर आयुक्त के नाम से संबोधित इस ज्ञापन में पार्षदों ने उनसे बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत शीघ्र बैठक बुलाने को कहा है. इससे राजनीति और गरम हो गई है.

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