Darbhanga News: दरभंगा. प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण कोषांग ने बताया है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कृष्ण कुमार के प्रथम अपील वाद की सुनवाई में जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर के अनुपस्थित रहने पर आयुक्त ने खेद प्रकट किया है. साथ ही किसी अन्य प्रतिनिधि के भी उपस्थित नहीं रहने के कारण जिला प्रबंधक पर 5000 रुपये, प्रधान सहायक, बिहार राज्य खाद्य निगम कार्यालय, समस्तीपुर पर 3000 रुपये एवं संबंधित लिपिक पर 2000 रुपये जुर्माना किया है. जुर्माने की राशि पदाधिकारी, प्रधान सहायक एवं संबंधित लिपिक से वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
डीपीआरओ ने नहीं दिया संतोषजनक जवाब
एक अन्य मामले में प्रथम अपील वाद चन्दन कुमार मामले में सुनवाई के क्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं रहने के कारण आयुक्त ने खेद प्रकट किया. साथ ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर पर 2000 रुपये जुर्माना किया. एक अन्य मामले में प्रथम अपील वाद भोला प्रसाद सुमन मामले की सुनवाई के क्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं रहने के कारण आयुक्त ने दुख प्रकट किया. साथ ही प्रधान सहायक, जिला पंचायत राज कार्यालय, समस्तीपुर पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
