भतीजे की हत्या में चाचा दोषी करार

कोर्ट. सजा के बिंदु पर सुनवाई चार को बहेड़ी निवासी संजीत कुमार (12) की हत्या का आरोप घटना 23 अप्रैल 2001 की दरभंगा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुणेन्द्र सिंह की अदालत ने गुरुवार को बहेड़ी थाना क्षेत्र के बहेड़ी निवासी शिवनंदन महतो के पुत्र रामकिशोर महतो को अपने सगे भतीजा को घायल कर हत्या […]

कोर्ट. सजा के बिंदु पर सुनवाई चार को

बहेड़ी निवासी संजीत कुमार (12) की हत्या का आरोप
घटना 23 अप्रैल 2001 की
दरभंगा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुणेन्द्र सिंह की अदालत ने गुरुवार को बहेड़ी थाना क्षेत्र के बहेड़ी निवासी शिवनंदन महतो के पुत्र रामकिशोर महतो को अपने सगे भतीजा को घायल कर हत्या करने के मामले में दोषी पाया है. अदालत ने सजा की बिन्दु पर सुनवाई एवं निर्णय के लिए चार जुलाई की तिथि निर्धारित की है.
अदालत में इस संबंध में चल रहे सत्र वाद 77/2002 में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने अपना पक्ष रखा. घटना के संबंध में जानकारी देते हुए श्री पंडित ने बताया कि घटना 23 अप्रैल 2001 की है. बहेड़ी निवासी स्व. राम प्रकाश महतो की पत्नी राजो देवी ने बहेड़ी थाना में कांड संख्या 43/2001 दर्ज कराते हुए अपने देवर राम किशोर महतो पर अपने पुत्र संजीत कुमार (12) की हत्या करने का आरोप लगाया. दर्ज प्राथिमिकी में सूचिका राजो देवी ने आरोप लगाया कि घटना की रात 10.30 बजे उसके देवर राम किशोर महतो उसके ससुर शिवनंदन महतो के साथ झगड़ा कर रहा था. इसी बीच उसका लड़का संजीत झगड़ा छुड़ाने आया कि राम किशोर महतो लाठी से उसके सिर पर मारा जिससे उसका सिर फट गया.
घायलावस्था में उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी लाया गया जहां से उसे डीएमसीएच भेज दिया गया. स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा, जहां उसकी मृत्यु हो गई. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह की अदालत ने आरोपित राम किशोर महतो को भादवि की धारा 304 (ए) में दोषी पाया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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