हमला मामले में सलमान व रमण दोषी करार

दरभंगा : लहेरियासराय थाना के तत्कालीन दारोगा संतोष कुमार पर जानलेवा हमला के मामले में व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रूपेश देव की अदालत ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सैदनगर निवासी अमित कुमार यादव उर्फ सलमान तथा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के छट्ठी पोखर निवासी रमन कुमार सिंह को भादवि की विभिन्न […]

दरभंगा : लहेरियासराय थाना के तत्कालीन दारोगा संतोष कुमार पर जानलेवा हमला के मामले में व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रूपेश देव की अदालत ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सैदनगर निवासी अमित कुमार यादव उर्फ सलमान तथा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के छट्ठी पोखर निवासी रमन कुमार सिंह को भादवि की विभिन्न धाराओं सहित आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया है.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम श्री देव की अदालत ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सैदनगर निवासी अमित कुमार यादव उर्फ सलमान को भादवि की धारा 307 और 326 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 तथा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के छट्ठी पोखर निवासी रमण कुमार सिंह को भादवि की धारा 399 और 402 में दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि निर्धारित की है. मामला अदालत में सत्र वाद संख्या-446/13 चल रहा है.
लोक अभियोजक नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि 6 जून 2012 को पुलिस की सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अल्लपट्टी भटवा पोखर रेलवे लाइन के निकट डकैती की योजना बना रहे हैं. गुप्त सूचना पर जब पुलिस पहुंची तब आरोपितों ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस पर गोली चला दी, जिससे दरोगा संतोष कुमार घायल हो गये. घायलवस्था में उसे इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया. घायल संतोष के फर्द बयान पर लहेरियासराय थाना में अमित कुमार यादव उर्फ सलमान, नागेन्द्र सिंह, दीपक कुमार साह, दिलीप कुमार मल्लिक, चंदन कुमार सिंह, रमण कुमार सिंह, संजय कुमार यादव के विरुद्ध भादवि कि धारा 399, 402,307और 326 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1- बी), 26,27 और 35 के तहत थाना में कांड संख्य -232/ 2012 दर्ज किया गया.
मामले का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने आरोपितों के विरुद्ध 8 जनवरी 2016 को भादवि की धारा 307, 326 एवम आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) तथा धारा 25 (1-बी) में आरोप गठन किया था. श्री सिंह के सहयोगी अधिवक्ता डॉ राजीव चंद्र झा ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 15 गवाहों की गवाही कराई गई. इस मामले में 18 प्रदर्श अंकित कराया गया. अदालत ने आज सुनवाई के पश्चात आरोपित नागेन्द्र सिंह, दीपक कुमार साह, दिलीप कुमार मल्लिक, चंदन कुमार सिंह, संजय कुमार यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया.

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