गैरइरादतन हत्या में गार्ड को एक साल की सजा

बेतिया : गार्ड के राइफल से चली गोली से हुई हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने गार्ड को दोषी पाते हुए एक वर्ष कठोर कारावास तथा दस हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेशपति तिवारी ने सुनाई है. सजा प्राप्त गार्ड […]

बेतिया : गार्ड के राइफल से चली गोली से हुई हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने गार्ड को दोषी पाते हुए एक वर्ष कठोर कारावास तथा दस हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेशपति तिवारी ने सुनाई है. सजा प्राप्त गार्ड नवल प्रसाद यादव बैरिया थाना के तधवामठ का रहने वाला है.

अपर लोक अभियोजक शिला मिश्रा ने बताया कि 29 जनवरी 1996 को निमुइया कुंड के ठाकुर यादव हरेन्द्र साह बेतिया स्थित सर्वेक्षण शिविर के गार्ड जिउत राम के पास गये हुए थे. तीनों को आर्मी ऑफिस मुजफ्फरपुर कॉल लेटर लेने जाना था. सर्वेक्षण शिविर में गार्ड के संतरी में तैनात नवल यादव हरेन्द्र को राइफल चलाना सिखाना लगा. इस दौरान राइफल फायर हो गया व गोली हरेन्द्र के गले के आर-पार निकल गयी. जिससे हरेन्द्र की मौत हो गयी. ठाकुर ने बेतिया मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सुनवाई पूरी करते हुए गार्ड को भादवि की धारा 304(ए) के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

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