बेतिया : पंचायत समिति की बैठक में बीडीओ के साथ हाथापाई के मामले में आरोपी बने बैरिया उप प्रमुख अब्दुल गद्दी को कोर्ट से भी झटका लगा है. आरोपी उप प्रमुख को जहां पुलिस सरगरमी से तलाश कर रही है, वहीं अब जिला जज शंभू नाथ तिवारी की कोर्ट ने भी उप प्रमुख की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दी है.
लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि 22 फरवरी को पंचायत समिति की बैठक के दौरान उप प्रमुख अब्दुल गद्दी व बैरिया बीडीओ अजीत रौशन के साथ हाथापाई हुई थी. मामले में बीडीओ ने बैरिया थाने में उप प्रमुख के खिलाफ मारपीट करने, सरकारी कार्य में बांधा उत्पन्न करने व अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज करायी थी. इसी मामले में आरोपी द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे जिला जज ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है.
