बेतिया : चरस तस्करी के एक मामले में न्यायालय ने दोषी पाते हुए दो चरस तस्करों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास व दोनों को एक-एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों तस्करों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
यह फैसला पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार दूबे ने सुनाया है. दोनों तस्कर धनंजय कुमार तथा शेख मुन्ना मिस्त्री उर्फ जहांगीर गौनाहा थाने के विजयपुर विशुनपुर के रहने वाले है.
विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि वर्ष 2013 में गौनाहा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गौनाहा नहर चौक के पास से एक बाइक पर सवार तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था तथा उनके पास से आठ पैकेट में रखा चार किलो चरस बरामद किया था. इस संबंध में तत्कालीन गौनाहा थानाध्यक्ष किरण शंकर ने गौनाहा थाना कांड संख्या 33/13 दर्ज किया था. इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से करते हुए मात्र दो वर्षो में न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.
