दो गांजा तस्करों को 10 साल की सजा

बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर मिश्र ने दो गांजा तस्करों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष कठोर कारावास तथा दोनों को तीन-तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा प्राप्त दोनों तस्कर गौरी शंकर गिरि एवं फुलामुद्दीन मियां मैनाटांड़ थाना […]

बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर मिश्र ने दो गांजा तस्करों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष कठोर कारावास तथा दोनों को तीन-तीन लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
सजा प्राप्त दोनों तस्कर गौरी शंकर गिरि एवं फुलामुद्दीन मियां मैनाटांड़ थाना के पुरैनिया गांव के रहने वाले है. विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हुई अख्तर ने बताया कि 16 अप्रैल 2010 को एसएसबी के कमांडेट को गुप्त सूचना मिली कि तस्कर नेपाल से गांजा का बड़ा खेप लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले है.
उक्त सूचना पर पिलर संख्या 425 पर एसएसबी के जवानों ने नाका लगाया. सुबह चार बजे नेपाल क्षेत्र से कुछ लोग आते दिखायी दिये. जवानों द्वारा ललकारने पर सभी गांजा का बंडल फेंक कर भागने लगे. जिसमे से जवानों ने दो लोगों को खदेड़ कर पकड़ा और अन्य अंधेरा का लाभ उठाकर भाग गये. पकड़ाये दोनों तस्करों के पास से दस पैकेट कुल 165 किलो गांजा बरामद हुआ. इस संबंध में एसएसबी के सेनानायक विशाल ने भंगहा थाना कांड संख्या 10/2010 दर्ज कराया था. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एनडीपीएस की धारा 20सी, 22सी, 23 सी के अंतर्गत दोनों तस्करों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई.

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