दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा, 30 हजार रुपये का लगा जुर्माना

बेतिया : बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपित को दस वर्ष कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की भरपाई नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान भी किया है. सजा का एलान पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम दिग्विजय कुमार ने किया. सजायाफ्ता […]

बेतिया : बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपित को दस वर्ष कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की भरपाई नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान भी किया है. सजा का एलान पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम दिग्विजय कुमार ने किया. सजायाफ्ता आरोपित सिकंदर पटेल मुफस्सिल थाने के मिर्जापुर गांव का रहनेवाला है. पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेद्वी ने बताया कि 28 सितंबर 2013 को पीड़िता शौच के लिए सरेह में गयी थी.

वहां पहले से घात लगाये सिकंदर पटेल ने उसको खींचकर गन्ने के खेत में ले गया.मुंह में कपड़ा ठूसकर दुष्कर्म किया. घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मार देने की धमकी दी. घटना के बाद पीड़िता के पिता ने मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित को भादवि की धारा 376 तथा नाबालिग से यौन अपराध करने के आरोप में दस-दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा साथ-साथ चलाने का एलान किया है.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >