बेतिया (पश्चिमी चंपारण) : तीन तलाक पर कानून बनने के बाद जिले में ऐसा पहला मामला सामने आया है, जिसमें नाजायज संबंध के विरोध पर पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया और फिर उसके घरवालों के आरजू-मिन्नत करने पर छोटे भाई से हलाला की शर्त रख दी. मामला कंगली थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
पीड़िता ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कर न्याय की गुहार लगायी है. मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी सीजेएम मनोरंजन झा ने 16 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है. परिवाद के अनुसार, पीड़िता की शादी कंगली थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति के साथ हुई थी. शादी के एक साल तक सब ठीक रहा.
इसी बीच पति का संबंध उसके नजदीकी रिश्ते की एक लड़की के साथ हो गया. पीड़िता ने जब इसका विरोध किया, तो पति व इसके परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर उसे घर से निकाल दिया. परिवाद के मुताबिक बीते 18 दिसंबर को पीड़िता ससुराल पहुंची तो उसके पति ने घर में रखने से मना कर दिया और 19 दिसंबर को तलाक दे दिया.
