भैरोगंज थाना क्षेत्र में 2018 में हुई थी घटना
बेतिया : जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को जहां एक मासूम के साथ युवक ने अप्राकृतिक यौनाचार किया. वहीं भैरोगंज थाना में अप्राकृतिक कुकर्म के एक दूसरे मामले में बुधवार को सजा का भी ऐलान हुआ. इस मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिग्विजय कुमार ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है.
न्यायाधीश ने अपने फैसले में यह आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 15 हजार पीड़ित बच्चे को दिया जाएगा. वहीं अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर आरोपित को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता भैरोगंज थाना के देउरवा गांव का रहने वाला रफी अहमद है.
विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि भैरोगंज थाना के एक गांव में 25 फरवरी 2018 को चार साल के मासूम के साथ उस समय अप्राकृतिक यौनाचार किया गया, जब वह अपने दरवाजे पर खेल रहा था. इस दौरान आरोपित रफी अहमद ने उसे मिठाई का प्रलोभन देकर अपने साथ बुलाकर बगीचा में ले गया. मासूम बच्चे के साथ उसने जबरदस्ती अप्राकृतिक यौनाचार किया. इससे बालक बुरी तरह जख्मी हो गया और बेहोश हो गया.
