बेतिया : वर्ष 2009 में मुफस्सिल थाना अंतर्गत हुई सुदामा हत्या कांड के मामले में चार दारोगा व एक जमादार के खिलाफ न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने के लिए वारंट निर्गत किया गया है.
आदेश एडीजे चतुर्थ राजनारायण निगम ने जारी किया है. मुफस्सिल थाना के विश्वंभवरपुर निवासी सुदामा हत्याकांड में पुअनि ललन पांडेय, उमेश तिवारी, नरेंद्र कुमार, आसबाब राम तथा जमादार शिवजी राम मुख्य गवाह हैं. लेकिन ये कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं. कोर्ट ने पूर्व में सम्मन निर्गत किया था. लेकिन वे गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए.
