स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए डीएम ने जारी किया आदेश
एसडीआरएफ के साथ बेतिया को दो व बगहा को उपलब्ध कराये गये पांच मोटरवोट
बेतिया : जिले में स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त लोक सभा चुनाव को लेकर मतदान संपन्न कराने के लिए 10 मई की संध्या 5 बजे से 12 मई को संध्या 8 बजे तक जिले में निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया है.
जिला निर्वाचन सह जिला पदाधिकारी डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने आदेश जारी करते हुए एक स्थान से पांच से अधिक लोगो के एकत्र होने, घातक हथियार व आग्नेयास्त्र लेकर चलने, लोगों द्वारा नाजायज मजमा बनाने, किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करने, उतेजनात्मक नारे आदि का प्रयास करने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है.
डीएम ने 12 मई को 6 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक निर्वाचन आयोग एवं जिलाधिकारी से प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा अनुमति प्राप्त वाहनों, शव यात्रा, शादी विवाह, आकस्मिक चिकित्सा से संबंधित वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहन एवं दोपहिया स्कूटर, मोटरसाईिकल, मोपेड आदि के परिचालन पर भी रोक लगा दी गयी है.
मतदान में आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की सात टीमें तैनात : लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन किसी भी आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की सात टीमों की तैनाती की गयी है. जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन के लिए एसडीआरएफ के पांच मोटरवोट को बगहा एवं दो को बेतिया में लगाया गया है.
