तीन को आजीवन कारावास

सहोदरा थाना के बैरिया बजरा गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई थी हत्या हत्याकांड मामले में मृतक के भाई ने सहोदरा थाने में दर्ज करायी थी प्राथमिकी छह साल के बाद न्यायालय का आया फैसला बेतिया : भूमि विवाद को लेकर हुई हत्या मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे पंचम राजकुमार ने तीन […]

सहोदरा थाना के बैरिया बजरा गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई थी हत्या

हत्याकांड मामले में मृतक के भाई ने सहोदरा थाने में दर्ज करायी थी प्राथमिकी
छह साल के बाद न्यायालय का आया फैसला
बेतिया : भूमि विवाद को लेकर हुई हत्या मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे पंचम राजकुमार ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
सजायाफ्ता सहोदरा थाना के बजरा बैरिया निवासी भरत यादव, सुरेश यादव व अशोक यादव बताये गए हैं. वहीं मामले में आरोपित इसी गांव के हरेन्द्र यादव, भुआली यादव, शत्रुघ्न यादव, जगमोहन यादव, शिव यादव, रामप्रसाद यादव व बृजमोहन यादव को मारपीट कर गंभीर रुप से जख्मी करने में चार-चार वर्ष कारवास की सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक सुदामा राय ने इसकी जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि 7 जून 2012 को बैरिया बजरा के रामचन्द्र यादव अपने भाई पारस यादव, पुत्र अजीज यादव व भतीजा रवि यादव के साथ हल-बैल ले अपने खेत में धान का बीचड़ा बो रहे थे. तभी अभियुक्तगण फरसा, लाठी, भाला से लैश हो वहां आये तथा खेत को घेर लिया. अभियुक्तों ने गाली देते हुए बोला कि हमारा खेत है.
तुम लोग क्यूं जोत रहे हो. रामचन्द्र यादव ने अभियुक्तों को गाली देने से मना किया तब तक अशोक यादव ने हल चला रहे सूचक के भाई पारस यादव को जमीन पर पटक किया. उसके बाद भरत, सुरेश और अशोक ने पारस को भाला, फरसा व लाठी से मारकर जख्मी कर दिया. पारस को बचाने आये सूचक व सूचक का पुत्र एवं भतीजा को भी अन्य अभियुक्तों ने लाठी से मारकर गंभीररुप से जख्मी कर दिया. इलाज के लिए नरकटियागंज ले जाने के क्रम में रास्ते में ही पारस यादव की मौत हो गयी.
मामले को लेकर सहोदरा थाना में 10 अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी गयी थी. विचारण तथा दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनायी है. छह साल के बाद न्यायालय का फैसला आया है.

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