जानलेवा हमले के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनायी सजा
बेतिया : जानलेवा हमले के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने बैशखवा पंचायत के पूर्व मुखिया शेषनाथ महतो समेत आठ आरोपितों को दोषी पाते हुए सभी को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है.
सजायाफ्ताओं में पूर्व मुखिया शेषनाथ महतो, पिंकू प्रसाद, शक्तिनाथ शर्मा, कमल शर्मा, गोरख शर्मा, सुरेश शर्मा चांदसी शर्मा तथा राजेश शर्मा गोपालपुर थाना के झखरा बैशखवा गांव के रहनेवाले हैं.
अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि 31 अक्टूबर 1993 की संध्या में झखरा गांव के कामाख्या प्रसाद का भाई पवन कुमार, अनूप कुमार एवं अन्य लड़के गांव के पश्चिम धोबहा घाट के समीप क्रिकेट खेल रहे थे. खेलने के क्रम में बॉल पिंकू के सर पर लग गया. इस बात पर वहां पर खड़े राजेश शर्मा तथा पिंकू व अन्य पवन कुमार को मारने लगे. इसकी सूचना पर जब कामाख्या प्रसाद इन बच्चों को लाने जा रहे थे. इसी बीच उनको व उसके भाईयों को सभी आरोपितों ने लाठी, भाला व गड़ांसा से पीटकर जख्मी कर दिये. इस संबंध में गोपालपुर थाने में कामाख्या प्रसाद ने केस दर्ज कराया. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है.
