सांसद सतीश समेत सभी छह दोषमुक्त

बेतिया : चर्चित गौरीशंकर प्रसाद आर्य हत्याकांड में कोर्ट ने सांसद सतीश चंद्र दूबे सहित छह लोगों को दोष मुक्त कर दिया है. मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी के कोर्ट में हुई. दोष मुक्त होनेवाले अन्य लोगों में केपी सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, पंकज बरनवाल, गुड्डू चौबे, बब्लू […]

बेतिया : चर्चित गौरीशंकर प्रसाद आर्य हत्याकांड में कोर्ट ने सांसद सतीश चंद्र दूबे सहित छह लोगों को दोष मुक्त कर दिया है. मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी के कोर्ट में हुई. दोष मुक्त होनेवाले अन्य लोगों में केपी सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, पंकज बरनवाल, गुड्डू चौबे, बब्लू श्रीवास्तव उर्फ राकेश कुमार वर्मा व वशिष्ट पांडेय शामिल हैं.

अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद ने बताया कि इस कांड के सूचक मृतक गौरीशंकर प्रसाद आर्य के पुत्र विनोद आर्य हैं. विनोद आर्य चनपटिया थाने के स्थानीय बाजार निवासी हैं. 21 जुलाई 1999 की सुबह उनकी दुकान में बम धमाका कर गौरीशंकर प्रसाद आर्य की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में उनके पुत्र विनोद आर्य ने स्थानीय
सांसद सतीश समेत
थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस अनुसंधान के बाद कांड में सांसद सतीशचंद्र दूबे, केपी सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, पंकज बरनवाल, गुड्डू चौबे, बब्लू श्रीवास्तव व वशिष्ट पांडेय को अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 34 व 3/4 बम विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में अपराध साबित नहीं हो सका. नतीजतन न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया.
गौरी शंकर हत्याकांड में कोर्ट ने िकया बरी, वर्ष 1999 का है मामला
साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने अभियुक्तों को किया बरी दुकान में बम िवस्फोट
कर की गयी थी हत्या

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