दो लकड़ी तस्करों को पांच-पांच हजार जुर्माना जुर्माना

बेतिया : जंगल की लकड़ी काटकर तस्करी करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एसडीजेएम मनोरंजन झा ने दो लकड़ी तस्करों को दोषी पाते हुए उन्हें पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. दोषी तस्कर शेख सुकट उर्फ सियासत तथा सैफुल्ल खान रामनगर थाना के मेघवल मठिया गांव के निवासी हैं. वन […]

बेतिया : जंगल की लकड़ी काटकर तस्करी करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एसडीजेएम मनोरंजन झा ने दो लकड़ी तस्करों को दोषी पाते हुए उन्हें पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. दोषी तस्कर शेख सुकट उर्फ सियासत तथा सैफुल्ल खान रामनगर थाना के मेघवल मठिया गांव के निवासी हैं.

वन विभाग के विशेष लोक अभियोजक रेयाजुल अंसारी ने बताया कि 11 फरवरी 1998 को सोमेश्वर वन क्षेत्र से एक हरा साल का पेड़ काटकर दोनों ले जा रहे थे. वनरक्षी हरिनारायण मिश्र ने उन्हें पकड़ा और लकड़ी जब्त किया. इस संबंध में वन वाद न्यायालय में दायर किया. इस मामले में न्यायालय के समक्ष दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया. उसके बाद न्यायालय ने उन्हें पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >