अपहरण कांड में पुलिस सहनी समेत पांच को उम्रकैद

बेतिया : प़ चंपारण के त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने उच्च विद्यालय लालसरैया के प्रधानध्यापक रामअनुप सिंह अपहरण कांड की सुनवाई पुरी करते हुए कुख्यात पुलिस सहनी समेत पांच कोदोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनायी है. सजायाफ्ता में मझौलिया के जौकटिया निवासी बच्चा सहनी, पुलिस सहनी लालसरैया के अशीम चक्रवर्ती , प्रदीप […]

बेतिया : प़ चंपारण के त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने उच्च विद्यालय लालसरैया के प्रधानध्यापक रामअनुप सिंह अपहरण कांड की सुनवाई पुरी करते हुए कुख्यात पुलिस सहनी समेत पांच कोदोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनायी है. सजायाफ्ता में मझौलिया के जौकटिया निवासी बच्चा सहनी, पुलिस सहनी लालसरैया के अशीम चक्रवर्ती , प्रदीप सरकार एवं बहुअरवा निवासी राजु कुशवाहा शामिल है. न्यायालय सूत्रों के अनुसार वर्ष 2002 में 17 मई को विद्यालय से अपने घर जाते समय उच्च विद्यालय लालसरैया उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामअनुप सिंह का फिरौती के लिए अपहरण सशस्त्र अपराधियों ने कर लिया था.

इस मामले में विद्यालय के आदेशपाल अवधेश कुमार सिंह ने एक प्राथमिकी थाने में दर्ज करायी थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत प्रधानाध्यापक को तीन दिनों के बाद बरामद कर लिया था. इस मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने अपना आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. जिसकी सुनवाई पुरी करते हुए न्यायालय ने बच्चा सहनी, पुलिस सहनी, अशीम चक्रवर्ती, प्रदीप सरकार एवं राजू कुशवाहा को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस दस हजार अर्थदंड की भी सजा सुनायी है.

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