शाखा प्रबंधक पर लगाया छेड़खानी का आरोप

राजमहल कोर्ट : थाना क्षेत्र के पूर्वी नारायणपुर पंचायत के बेंगडुब्बी गांव एक युवती ने व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम के पास परिवाद वाद सं 385/18 धारा 323, 354 के तहत भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक अरविंद कुमार सिंह के विरुद्ध छेड़खानी करने का मामला कराया है. बताया कि वह 15 दिनों से बचत खाता […]

राजमहल कोर्ट : थाना क्षेत्र के पूर्वी नारायणपुर पंचायत के बेंगडुब्बी गांव एक युवती ने व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम के पास परिवाद वाद सं 385/18 धारा 323, 354 के तहत भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक अरविंद कुमार सिंह के विरुद्ध छेड़खानी करने का मामला कराया है. बताया कि वह 15 दिनों से बचत खाता खुलवाने के लिए बैंक का चक्कर लगा रही थी. शाखा प्रबंधक के चालक ने खाता खोलने में मदद करने के लिए मेरा मोबाइल नं मांगा. शाखा प्रबंधक फोन कर बुलाये व खाता खोलने व लोन देने की बात कह कर छेड़खानी करने लगे. मामले में न्यायालय ने वाद सं0 385/18 के तहत पीड़िता के परिवाद को न्यायालय में दायर किया है. इधर, एसबीआइ के शाखा प्रबंधक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि उन पर लगाये गये आरोप को बेबुनियाद बताया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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