बक्सर: डुमरांव में दिनभर भारी वाहनों की नो-एंट्री, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही मिलेगा प्रवेश

डुमरांव में एनएच-120 की जर्जर हालत के कारण प्रशासन ने भारी वाहनों पर दिन में रोक लगा दी है. अब भारी वाहन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही शहर से गुजर सकेंगे.

Buxar News : बक्सर NH-120 की जर्जर स्थिति, लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए डुमरांव अनुमंडल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. एसडीएम राजीव कुमार ने आदेश जारी कर शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों, विशेषकर बालू लदे ट्रकों के दिन में परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. अब भारी वाहन केवल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही शहर से गुजर सकेंगे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

जर्जर सड़क बनी हादसों की वजह

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और पूर्व वार्ड पार्षद सोनू कुमार की रिपोर्ट में बताया गया कि रेलवे पश्चिमी गुमटी से डुमरेजनी पेट्रोल पंप और पुराना भोजपुर एनएच-922 अंडरपास तक सड़क कई जगह धंस गई है. बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. प्रशासन ने माना कि स्कूल समय में भारी वाहनों की आवाजाही से बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है.

एनएच विभाग को मरम्मत के निर्देश, 11 अगस्त को जवाब तलब

एसडीएम ने एनएच-120 कार्य प्रमंडल, गया के कार्यपालक अभियंता को तत्काल सड़क की मरम्मत कराने का निर्देश दिया है. साथ ही स्पष्ट किया कि यदि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी. मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को होगी, जिसमें कार्यपालक अभियंता को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा.

जलजमाव दूर होगा, लगेंगे बैरियर

नगर परिषद को एनएच-120 पर जलजमाव की समस्या का शीघ्र समाधान करने तथा डुमरेजनी पेट्रोल पंप और पुराना भोजपुर एनएच-922 अंडरपास सहित आवश्यक स्थानों पर बैरियर लगाने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए अंचलाधिकारी और दोनों थाना प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है.

पुलिस और परिवहन विभाग रखेंगे निगरानी

जिला परिवहन पदाधिकारी को मोटरयान निरीक्षकों एवं प्रवर्तन अधिकारियों की तैनाती कर प्रतिबंधित समय में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को डुमरांव और नया भोजपुर थाना पुलिस के माध्यम से आदेश का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बस, एंबुलेंस और स्कूल वाहन रहेंगे मुक्त

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल भारी वाहनों पर लागू होगा. बस, छोटे वाहन, एंबुलेंस, स्कूल वाहन तथा आम नागरिकों के परिवहन साधनों को इस आदेश से छूट रहेगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.


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By Sujeet Kumar

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