बक्सर, कोर्ट : तेजाब से जले पीड़ितों की मदद अब न्यायालय भी करेगा और इसके लिए पीड़ितों को मरहम-पट्टी लगाने के लिए न्यायालय ने तैयारी कर ली है.जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब पीड़ित महिलाओं के हक में इस आशय का अहम फैसला दिया है और तेजाब पीड़ित महिला को मुफ्त उपचार के साथ तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को भी इसके लिए निर्देश दिया गया है और निजी चिकित्सालयों तथा सरकारी चिकित्सालयों में इलाज कराने का भी निर्देश दिया गया है.
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में जिले के स्तर पर भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को ऐसे मामलों को अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है और इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी बना दी गयी है, जिसमें जिला जज, जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक और सिविल सजर्न निगरानी करेंगे.
