बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 उदय कुमार उपाध्याय ने अपहरण, लूट एवं आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है साथ ही एक लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है, जो पीड़ित परिवार को दिया जायेगा.
मामला 20 दिसंबर, 2003 का है. बक्सर मुफस्सिल थाने के ठोरा गांव निवासी संजय राय पिता स्व परमहंस राय के घर अज्ञात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, साथ ही जाने के क्रम में संजय राय के नौ वर्षीय पुत्र लव कुमार का अपहरण भी कर लिया था.
इसको लेकर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 145/2003 दायर की गयी थी. बाद में पुलिस को घटना में उसी गांव के रहनेवाले संजय राय पिता मुक्तेश्वर राय एवं मनोज राय की संलिप्तता मिली. जिन्हें गिरफ्तार किया गया. गवाही के क्रम में संजय राय की पत्नी ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उसके पुत्र को अपराधियों ने 15 मार्च, 2004 को गोलंबर पुल के पास छोड़ दिया था तथा इसके लिए उससे फिरौती के रूप में अभियुक्त मनोज राय ने लिया था.
उक्त मामले की सुनवाई में कुल 15 साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां अभियुक्त संजय राय एवं मनोज राय को दोषी पाया गया. ऐसे में न्यायालय में आइपीसी की धारा 398 एवं 364 अभियुक्त संजय राय को एक लाख रुपया अर्थदंड लगाया है वहीं आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में मनोज राय को 50 हजार रुपया अर्थदंड लगाया गया है. उक्त राशि पीड़ित परिवारों को देने का न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है.
डुमरांव न्यायालय के मामले में फैसला 14 को
बक्सर, कोर्ट. डुमरांव न्यायालय स्थानांतरण में जमीन विवाद को लेकर विपक्षियों द्वारा मंगलवार को शो कॉज प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया है कि 42 डिसमिल जमीन से उसे कोई लेना-देना नहीं है.
जबकि पांच डिसमिल जमीन, जिस पर न्यायालय का खुलना प्रस्तावित है के बदले में दूसरा जमीन देने को तैयार है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त मामले पर न्यायालय आगामी 14 जुलाई को अपना फैसला सुनायेगा.
