बक्सर (कोर्ट) : जिला उपभोक्ता फोरम की त्रिसदस्यीय खंडपीठ ने दो भिन्न मामलों में वादियों के सेवा में त्रुटि की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एलआइसी के अधिकारियों व बाटा शू सेंटर के मालिक पर क्रमश: 15 हजार व 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. झारखंड पुलिस में सिपाही वीरेंद्र कुमार यादव ने स्थानीय एलआइसी शाखा में फ्यूचर प्लस नाम की पालिसी योजना में निवेश की थी.
अगस्त 09 में जरूरत पड़ने पर श्री यादव ने पालिसी सरेंडर करने के लिए शाखा में संपर्क की, तब तक वे 20 हजार रुपये जमा कर चुके थे. सरेंडर पश्चात उन्हें 25 हजार रुपये मिलने थे. उपभोक्ता के आवेदन पर एलआइसी ने उनकी पालिसी तो सरेंडर कर दी, लेकिन भुगतान के लिए दौड़ाते रहे तब उन्होंने फोरम में गुहार लगायी.
वहीं, सदर प्रखंड के उपाध्यायपुर ग्राम निवासी कृष्णदेव उपाध्याय ने बक्सर मेन रोड स्थित बाटा शू सेंटर से नौ सौ रुपये का जूता खरीदा, जो पांच दिन में ही उखड़ गया. इसकी शिकायत करने पर दुकानदार ने कहा कि जूता लौटाया नहीं जाएगा, तब उन्होंने फोरम की शरण ली.
