मोबाइल कंपनी पर दो हजार रुपये का जुर्माना

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने विपक्षी कंयुनिकेशन सेंटर की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला सोहनीपट्टी निवासी बबलू चौधरी का था, जिन्होंने विपक्षी से एक मोबाइल सेट खरीदा था. मोबाइल पर एक वर्ष की वारंटी थी. वारंटी अवधि में ही मोबाइल में खराबी आ गयी, जिसको मरम्मत करने के लिए परिवादी विपक्षी से […]

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने विपक्षी कंयुनिकेशन सेंटर की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला सोहनीपट्टी निवासी बबलू चौधरी का था, जिन्होंने विपक्षी से एक मोबाइल सेट खरीदा था. मोबाइल पर एक वर्ष की वारंटी थी. वारंटी अवधि में ही मोबाइल में खराबी आ गयी, जिसको मरम्मत करने के लिए परिवादी विपक्षी से मिला.
जहां उसे कुछ दिन के बाद आने को कहा गया. परिवादी ने जब निर्धारित तिथि पर मोबाइल लेने दुकान पर पहुंचा, तो उससे दुकानदार द्वारा 12 सौ रुपये की मांग की गयी.
परिवादी ने दुकानदार से कहा कि उक्त मोबाइल का गारंटी अवधि में है, ऐसे में पैसे की मांग करना न्याय संगत नहीं है. दुकानदार ने प्रताड़ित कर भगा दिया. इसको लेकर परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार की गयी. जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाया तथा यह आदेश दिया कि विपक्षी 45 दिनों के अंदर परिवादी का मोबाइल ठीक कर उसे लौटा दे. साथ ही दो हजार रुपये बतौर हर्जाना के रूप में उसे दे. ऐसा नहीं करने पर आठ प्रतिशत अतिरिक्त सूद भी देना पड़ेगा.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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