उपभोक्ता फोरम का फैसलाबक्सर, कोर्ट. जिला उपभोक्ता फोरम ने यह आदेश दिया है कि विपक्षी परिवादी को नया मोबाइल दें या तीन हजार तीन सौ रुपये वापस करें. मामला पीरो निवासी विजय आत्मा का है. उन्होंने दीपक वर्मा की दुकान राजधानी मोबाइल फोनेक्स एवं रिपेयरिंग सेंटर सोनवर्षा से दिनांक 20.12.2010 को 35 सौ रुपये नगद देकर मोबाइल खरीदा था. खरीदने के एक माह बाद ही मोबाइल काम करना बंद कर दिया तब परिवादी ने विपक्षी को मोबाइल दिया तथा बताया कि यह गारंटी पर है, जहां परिवादी को मोबाइल की मरम्मत के लिए ओम फोनेक्स आरा भेज दिया गया. परिवादी जब मोबाइल प्राप्त करने गया, तो उसे बताया गया कि इसके निर्माण में ही गड़बड़ी है, मरम्मत नहीं किया जा सकता है. मोबाइल को लेकर परिवादी विपक्षी के यहां दौड़ता रहा. लेकिन, मोबाइल नहीं बनाया गया और न ही उसके पैसे लौटाये गये. अंत में परिवादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत किया, जहां सुनवाई में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाया. ऐसे में अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम ने यह आदेश दिया कि विपक्षी परिवादी को 35 सौ रुपये वापस करें या नया मोबाइल दें. साथ ही हर्जाने के रूप में तीन हजार रुपये अलग से दें.
मोबाइल बदलें या जुर्माना भरें
उपभोक्ता फोरम का फैसलाबक्सर, कोर्ट. जिला उपभोक्ता फोरम ने यह आदेश दिया है कि विपक्षी परिवादी को नया मोबाइल दें या तीन हजार तीन सौ रुपये वापस करें. मामला पीरो निवासी विजय आत्मा का है. उन्होंने दीपक वर्मा की दुकान राजधानी मोबाइल फोनेक्स एवं रिपेयरिंग सेंटर सोनवर्षा से दिनांक 20.12.2010 को 35 सौ रुपये नगद […]
