हिलसा व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों के साथ-साथ ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जाएगा. इसके लिए कुल नौ न्याय पीठों (बेंच) का गठन किया गया है.
सभी तैयारियां पूरी
अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार हिलसा की सचिव सह अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी सावित्री ने शुक्रवार को बताया कि लोक अदालत को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. प्रत्येक न्याय पीठ में एक न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, सहायक एवं अनुदेशक की प्रतिनियुक्ति की गयी है. लोक अदालत की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी.
ट्रैफिक चालान का भी होगा निपटारा
लोक अदालत में बिना हेलमेट या सीट बेल्ट, गलत पार्किंग, रेड लाइट जंपिंग समेत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा. ऐसे मामलों में नियमानुसार जुर्माना कम या माफ भी किया जा सकता है.
बिना शुल्क करा सकेंगे मामलों का समाधान
कुमारी सावित्री ने बताया कि अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया है. उन्होंने लोगों से समय पर पहुंचकर बिना किसी शुल्क के अपने मामलों का समाधान कराने की अपील की. उन्होंने कहा कि बैंक, कोर्ट तथा अन्य कानूनी विवादों में महीनों से उलझे लोग या लंबित ट्रैफिक चालान से परेशान लोग लोक अदालत के माध्यम से त्वरित और सरल न्याय प्राप्त कर सकते हैं.
लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना लक्ष्य
प्रशासन का लक्ष्य अधिकाधिक मामलों का समझौते के आधार पर निपटारा कर लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना है. लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से मामलों का समाधान करा सकते हैं.
