बिहारशरीफ. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पोक्सो जज धीरेंद्र कुमार ने नाबालिक छात्रा से रेप के मामले में आरोपित नगरनौसा थाना क्षेत्र निवासी अमित कुमार को दोषी करार दिया है. सजा का एलान 11 मार्च को होगा. मामले के अनुसार, नाबालिक छात्रा नूरसराय में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी. एक फरवरी 2023 को आरोपित ने नाबालिक छात्रा का स्कूल के आगे गाड़ी लगाकर इंतजार किया. जब स्कूल में छुट्टी हुई और छात्रा बाहर निकली, तो आरोपित उसे अपने गाड़ी में बैठा लिया और लेकर उसे फरार हो गया. काफी खोजबीन के बाद भी जब पीड़िता नहीं मिली, तो उसकी मां ने चंडी थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया. डेढ़ महीने बाद पुलिस ने लोकेशन के आधार पर नाबालिक अपहृत छात्रा समेत आरोपित को मुंबई से गिरफ्तार किया. पीड़िता ने पुलिस और कोर्ट में बताया कि आरोपित ने उसके साथ जबरन डेढ़ महीने तक दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया. मामले में अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने सभी सात लोगों की गवाही कराई थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
