Bihar Heavy Vehicles Road Tax: बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने भारी वाहनों से होने वाली वसूली को लेकर बड़ा निर्देश दिया है. उन्होंने साफ कहा कि नगर निकाय भारी वाहनों से रोड टैक्स, प्रवेश शुल्क या चुंगी की वसूली तभी कर सकते हैं, जब इसके लिए तय नियम मौजूद हों. फिलहाल विभाग ने रोड टैक्स वसूलने के लिए कोई नियम नहीं बनाया है.
नियम बनने तक किसी नाम पर नहीं ले सकेंगे पैसा
मंत्री ने कहा कि जब तक रोड टैक्स से जुड़ी नियमावली और नियम प्रभावी नहीं हो जाते, तब तक नगर निकाय भारी वाहनों से किसी भी नाम, तरीके या माध्यम से रोड टैक्स नहीं ले सकते. यानी प्रवेश सेवा शुल्क, चुंगी या किसी दूसरे नाम पर भी भारी वाहनों से पैसा वसूलना प्रतिबंधित है.
पहले भी जारी हो चुके हैं निर्देश
नीतीश मिश्रा ने बताया कि विभाग की ओर से पहले भी कई बार नगर निकायों को इस बारे में साफ निर्देश दिए गए हैं. इन आदेशों में कहा गया था कि नियम बनने तक किसी भी तरह का रोड टैक्स, प्रवेश शुल्क या चुंगी नहीं ली जाए. इसके बावजूद कुछ नगर निकायों में भारी वाहनों से प्रवेश शुल्क, चुंगी और दूसरे नामों पर पैसे लेने की शिकायत विभाग तक पहुंची है.
सभी नगर निकायों को तत्काल वसूली बंद करने का आदेश
मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने राज्य के सभी नगर आयुक्तों और नगर परिषदों व नगर पंचायतों के कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. उनसे कहा गया है कि नियम बनने और लागू होने तक भारी वाहनों से रोड टैक्स की हर तरह की वसूली तुरंत बंद कराई जाए. साथ ही विभाग के आदेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
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नियम तोड़ा तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
मंत्री नीतीश मिश्रा ने नगर निकायों को सख्त चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा कि अगर विभाग के आदेश के बावजूद किसी नगर निकाय ने किसी भी नाम या तरीके से रोड टैक्स वसूला, तो संबंधित नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी. उनके खिलाफ नियम के अनुसार विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है.
शिकायतों पर विभाग की रहेगी नजर
नगर निकायों को साफ कहा गया है कि नियमावली बनने और लागू होने तक वाहनों से किसी भी तरह की ऐसी वसूली न की जाए, जो विभाग के आदेश के खिलाफ हो. विभाग इस मामले से जुड़ी शिकायतों और सामने आने वाले मामलों पर नजर रखेगा. निर्देशों का उल्लंघन किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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