चारा घोटाला : जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को मिलेगी जमानत? झारखंड हाइकोर्ट कल करेगा फैसला

Lalu Prasad Yadav, Fodder Scam, Jharkhand High Court, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2020: चारा घोटाला के कई मामलों में रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के निदेशक के बंगला में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रयी जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर 9 अक्टूबर, 2020 को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई होगी.

Lalu Prasad Yadav, Fodder Scam, Jharkhand High Court: रांची (राणा प्रताप) : चारा घोटाला के कई मामलों में रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के निदेशक के बंगला में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रयी जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर 9 अक्टूबर, 2020 को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई होगी.

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी. लालू प्रसाद ने चाईबासा कोषागार से जुड़े अवैध निकासी के मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया है.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एवं संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपील याचिका के तहत जमानत याचिका दायर की है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनायी थी.

Also Read: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले लालू यादव को रिम्स के निदेशक बंगला से हटाया जायेगा? झामुमो ने कही यह बड़ी बात

पिछली सुनवाई के दाैरान 11 सितंबर, 2020 को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) की अोर से बताया गया था कि लालू प्रसाद 29 माह तीन दिन की सजा काट चुके हैं. आधी सजा पूरी होने में अभी एक माह कम है. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है.

अब जबकि लालू की याचिका पर सुनवाई होने वाली है, उनकी सजा की आधी अवधि पूरी हो चुकी है. ऐसे में लालू प्रसाद और उनके समर्थकों को उम्मीद है कि राजद सुप्रीमो को जमानत मिल जायेगी. यदि उन्हें जमानत मिल गयी, तो लालू प्रसाद बिहार विधानसभा चुनाव में अपने विरोधियों के खिलाफ फिर गरज सकते हैं.

हालांकि, सीबीआइ ने कोर्ट में पिछली सुनवाई के दिन यह भी दलील दी थी कि लालू ने एक मामले में अपनी आधी सजा काट ली है. लेकिन, उन्हें चार मामलों में साज सुनायी जा चुकी है. सभी मामलों की सजा अलग-अलग चल रही है.

Also Read: सरकार के लापरवाह सिस्टम ने मार डाला शत्रुघ्न सिन्हा के रिश्तेदार डॉ विजय कृष्ण श्रीवास्तव को, भाजपा ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

इसलिए जब तक सभी सजा एक साथ चलने का आदेश संबंधित अदालत नहीं दे देती, तब तक सभी सजा अलग-अलग चलेंगी. सीबीआइ के वकील ने कहा था कि सभी मामलों में आधी सजा काटने के बाद ही लालू प्रसाद को जमानत मिल सकती है.

Posted By : Mithilesh Jha

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >