आरा : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सप्तम प्रणव शंकर ने कोर्ट में आकर गवाही नहीं देने को लेकर गवाह डॉ चंद्रदेव पांडेय व डॉ पूनम राय के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है. सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि संदेश थानांतर्गत फुलाड़ी गांव निवासी नागेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2001 में एक मुकदमा किया था
, जिसमें कहा गया था कि संदेश के नामजद आरोपी ने उसकी पत्नी फूल कुमारी देवी का लापरवाही से इलाज किया. जब उसकी हालत और खराब होने लगी, तो आरा रेफर कर दिया. इलाज में लापरवाही के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गयी. कोर्ट ने दोनों डॉक्टरों की गवाही के लिए सम्मन भेजा गया. इसके बाद जमानतीय वारंट भेजा गया, फिर भी कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश पुलिस को दिया है.
