आरा : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र समेत पांच को उम्रकैद व जुर्माना की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विनीता कुमारी ने बहस किया. चौरी थानांतर्गत ढकनी इंगलिश गांव निवासी शिव कुमार सिंह की 14 अगस्त, 2006 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जबकि उपेंद्र सिंह, राजमातो देवी, मनीष कुमार व चंदेश्वर सिंह को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था.
घटना को लेकर जख्मी उपेंद्र सिंह ने उसी गांव के अपने पट्टीदार छविनाथ सिंह व उसके तीन पुत्रों समेत पांच के खिलाफ थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया था. अभियोजन की ओर से कोर्ट में नौ गवाहों की गवाही करायी गयी थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने दोषी पाते हुए आरोपित छविनाथ सिंह, शारदा सिंह, अनुज सिंह, शर्मा सिंह व अनंत सिंह को भादवि की धारा 302/149 के तहत उम्रकैद व
10-10 हजार रुपये अर्थदंड, 307/149 के तहत सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी, जबकि 27 आर्म्स एक्ट के तहत छविनाथ सिंह, शारदा सिंह, अनुज सिंह व शर्मा सिंह को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
