आरा : मंडल कारा कक्षपाल हत्या के मामले में आरोपित शेरू सिंह व अमित पासवान को आरा जेल से लाकर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह की कोर्ट में पेश किया गया. आरोपित बबलू ततवा को उपस्थित नहीं होने पर आरोप का गठन नहीं हो सका. बता दें कि बक्सर कोर्ट से एक मामले में शेरू सिंह को फांसी की सजा हुई है. उपरोक्त कांड में पेशी के लिए शेरू सिंह को बेउर जेल से आरा जेल में लाया गया है. गौरतलब है कि 16 जुलाई 2012 को आरा मंडल कारा के समीप कारा कक्षपाल मो. हामिद को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था. घटना को लेकर शेरू सिंह, अमित पासवान व बबलू ततवा समेत अन्य के खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
हत्या के एक मामले में शेरू की हुई पेशी
आरा : मंडल कारा कक्षपाल हत्या के मामले में आरोपित शेरू सिंह व अमित पासवान को आरा जेल से लाकर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह की कोर्ट में पेश किया गया. आरोपित बबलू ततवा को उपस्थित नहीं होने पर आरोप का गठन नहीं हो सका. बता दें कि बक्सर कोर्ट से एक […]
