आरोपित को सश्रम उम्रकैद घटना 28 जुलाई, 1988 की

आरा : 18 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने मंगलवार को आरोपित अशोक कुमार सिंह को सश्रम उम्रकैद व 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी सियाराम सिंह ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि चांदी थाना अंतर्गत […]

आरा : 18 वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने मंगलवार को आरोपित अशोक कुमार सिंह को सश्रम उम्रकैद व 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी सियाराम सिंह ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि चांदी थाना अंतर्गत नरही गांव निवासी छोटन सिंह को उसी गांव के बाहर पंचरुखिया पुल के नीचे 28 जुलाई, 1988 को पानी में डुबा कर हत्या कर दी गयी थी.

घटना को लेकर उसी गांव के अशोक कुमार सिंह समेत दो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसमें घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया था. सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित अशोक कुमार को उक्त सजा सुनायी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >