भूमि अधिग्रहण . किसानों को चार गुना मिलेगा मुआवजा
मामला पटना-बक्सर फोर लेन सड़क निर्माण का
किसानों को नये भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत चार गुनी मिलेगी मुआवजे की राशि
हलका कर्मचारी 15 दिनों के अंदर रैयतों किसानों से आवेदन प्राप्त कर करें कार्रवाई
आरा : जिलाधिकारी डॉ बीरेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में पटना-बक्सर फोर लेन सड़क के निर्माण एवं भू-अर्जन प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी, जिसमें एनएचएआइ के परियोजना निदेशक अजय ठाकुर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर नवदीप शुक्ला, डीसीएलआर सदर एवं जगदीशपुर अनुमंडल, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह, भवन प्रमंडल के अभियंतागण,प्रोजेक्ट की क्रियान्वयन एजेन्सी पीएनसी के प्रतिनिधि सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित हलका कर्मचारी के माध्यम से भू-धारियों से आवेदन प्राप्त किया जाए एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2014 की नयी दर से चौगुनी राशि का भुगतान एनएचएआइ द्वारा किया जाये. उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है.
उन्होंने निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर संबंधित भू- धारियों से हलका कर्मचारी आवेदन प्राप्त कर कार्य को शीघ्र आगे बढ़ावें. वहीं भवन प्रमंडल के अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि अधिग्रहण किये जानेवाली जमीन पर संबंधित रैयतों के पाये जानेवाले मकान/संरचना इत्यादि का मूल्यांकन कर 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करें. जबकि एनएचएआइ को निर्देश दिया गया कि वे सड़कों के किनारे पड़नेवाले पेड़ों की कटाई के काम में तेजी लाते हुए प्रमुखता से कार्य करें. विद्युत प्रमंडल के अभियंता को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित सड़कों के किनारे पड़नेवाले बिजली पोल को हटाने तथा तार /पोल को शीघ्र शिफ्ट करने का कार्य करें.
