मामला लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के प्रति लापरवाही बरतने का
आरा : लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को देय सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध नहीं करानेवाले दस अंचलाधिकारियों और 11 प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर अर्थदंड लगाया गया है.
जिले के इन सीओ और बीडीओ पर चार लाख पांच हजार रुपये अधिरोपित दंड लगाया गया है. अधिरोपित दंड की राशि वसूली को ले डीएम पंकज कुमार पाल ने कार्रवाई तेज कर दी है.
इसको लेकर डीएम ने सभी एसडीओ और सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को आदेश दे दिया है. समय पर सेवा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर अंचलाधिकारी आरा, बड़हरा, उदवंतनगर, गड़हनी, संदेश, कोईलवर, बिहिया, शाहपुर, जगदीशपुर तथा सहार पर आर्थिक दंड लगाया गया है, जबकि बीडीओ आरा, बड़हरा, अगिआंव, गड़हनी, कोईलवर, संदेश, उदवंतनगर, जगदीशपुर, शाहपुर, बिहिया तथा तरारी पर भी आर्थिक दंड लगाया गया है.
किस सीओ पर कितना लगा जुर्माना : आरटीपीएस मामले के प्रति लापरवाही बरतने को ले आरा के अंचलाधिकारी पर 55750 रुपया, बड़हरा सीओ पर 57000 रुपये, उदवंतनगर सीओ पर 10 हजार रुपये, गड़हनी सीओ पर 8500 रुपये, संदेश सीओ पर 39000 रुपये, कोईलवर सीओ पर 3750 रुपये, बिहियां सीओ पर 10 हजार 800 रुपये, शाहपुर सीओ पर 30 हजार जगदीशपुर सीओ पर पांच हजार तथा सहार सीओ पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
कई बीडीओ पर लगा जुर्माना : जिले के 11 बीडीओ पर भी लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के प्रति लापरवाही को ले आर्थिक दंड लगाया गया है, जिसमें आरा बीडीओ पर 6250 रुपये, बड़हरा बीडीओ पर एक हजार, अगिआंव बीडीओ पर 21 हजार, गड़हनी पर 17 हजार, कोईलवर पर 250 रुपये, संदेश पर 14 हजार 250 रुपये, उदवंतनगर पर 1250 रुपया, जगदीशपुर पर एक हजार, शाहपुर पर 12 हजार 500 रुपये, बिहियां 10 हजार तथा तरारी 500 रुपये जुर्माना लगाया गया है.
क्या कहते हैं डीएम
डीएम पंकज कुमार पाल ने कहा कि सीओ और बीडीओ से अधिरोपित दंड की राशि वसूली को लेकर सभी एसडीओ और डीसीएलआर को निर्देश दे दिया गया है.
