आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला
22 जून, 2014 को हुई थी घटना
आरा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम पदारथ ने आठ वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपित को मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि जगदीशपुर में आठ वर्षीय लड़की घर से धागा लेने के लिए 22 जून, 2014 को दुकान पर गयी थी. काफी देर के बाद नहीं लौटने पर घर के लोगों ने खोजबीन की. लेकिन, लड़की नहीं मिली. बाद में रोते हुए पीड़िता घर आयी. उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में परिवारवालों को बताया.
इस संबंध में थाना में पीड़िता की मां के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी बच्ची के साथ मुहल्ले में ही रहनेवाले गफ्फार खां ने दुष्कर्म किया और बताने पर जान से मारने की धमकी दी. सुनवाई के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पात्को के तहत दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए आरोपित गफ्फार खां को मृत्यु तक सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी.
