– आदेश में कहा, शिक्षा विभाग, कुलपति, जिलाधिकारी व बिजली कंपनी के वरीय अधिकारी बैठक कर टीएमबीयू जमीन के मामले को सुलझाएं
हाईकोर्ट से बकाया भुगतान का निर्देश जारी होने के बाद टीएमबीयू प्रशासन ने बिजली कंपनी को चेक के माध्यम से एक करोड़ का भुगतान कर दिया है. अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि शिक्षा विभाग, कुलपति, जिलाधिकारी व बिजली कंपनी के वरीय अधिकारी बैठक कर विवि की जमीन के मामले को सुलझाएं. दरअसल, टीएमबीयू ने बिजली बकाया बिल को लेकर कोर्ट में याचिका दायर किया था. इसमें विवि प्रशासन ने टीएनबी कॉलेज के सामने विवि की जमीन पर स्थापित नाथनगर बिजली ग्रिड पर बकाया करीब 18 करोड़ बताया था. इस बाबत कोर्ट का आदेश दो दिन पहले विवि को प्राप्त हुआ है.उधर, विवि के रजिस्ट्रार प्रो रामाशीष पूर्वे ने बताया कि कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कम से कम एक करोड़ का भुगतान चेक से बिजली कंपनी को अविलंब किया जाये. शेष 14 करोड़ राशि का भुगतान किया जायेगा. उन्होंने कहा कि विवि जमीन पर ही नाथनगर बिजली ग्रिड है. ऐसे में सालों से जमीन का बकाया बिजली कंपनी पर है. विवि का करीब करीब 18 करोड़ बिजली कंपनी पर बकाया है. उन्हें भी विवि को बकाया राशि का भुगतान करना है.Bhagalpur News. हाइकोर्ट के आदेश पर टीएमबीयू ने बिजली कंपनी को किया एक करोड़ का भुगतान
बिजली विभाग को टीएमबीयू ने किया एक करोड़ का भुगतान.
