22 अप्रैल को जिप अध्यक्ष के लिए बैठक को लेकर लागू रहेगा धारा-144

22 अप्रैल को जिप अध्यक्ष के लिए बैठक को लेकर लागू रहेगा धारा-144

वरीय संवाददाता, भागलपुर

राज्य निर्वाचन आयाेग के निर्देश पर 22 अप्रैल 2024 को होने वाले जिप अध्यक्ष चुनाव को लेकर होने वाली बैठक को लेकर बैठक स्थल के आसपास धारा-144 लागू किया गया है. इसको लेकर डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने पत्र जारी किया है. चुनाव को लेकर 22 की सुबह 11 बजे से समीक्षा भवन में जिप सदस्यों की बैठक होगी. सदस्यों के साथ रिश्तेदार या राज्य के मंत्री, सांसद, विधायक व अन्य राजनीतिक दलों के नेता आ जायें, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगायी गयी है. यह धारा समाहरणालय परिसर के मुख्य द्वार, समीक्षा भवन के पश्चिमी द्वार, समीक्षा भवन के मुख्य द्वार की जगहों पर यह लगायी गयी है.

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Published by: Prabhat khabar news desk

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