bhagalpur news. आरटीई अधिनियम से निजी स्कूलों में बच्चों का होगा नामांकन

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में नि:शुल्क नामांकन के लिए जिले में कुल 1441 आवेदन प्राप्त हुए हैं

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में नि:शुल्क नामांकन के लिए जिले में कुल 1441 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसमें जिले के 368 निजी स्कूल शामिल हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से अब तक 757 आवेदनों को मंजूरी प्रदान की गयी है. जबकि 645 आवेदन लंबित हैं. वहीं, 39 आवेदन अस्वीकृत किये गये है. आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित थी. 18 फरवरी तक आवेदनों का सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा किया जायेगा. सत्यापन के बाद 23 फरवरी से चयनित छात्रों को स्कूल आवंटन किया जायेगा. जबकि संबंधित स्कूलों में छात्र 10 मार्च तक नामांकन करा सकेंगे.

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By ATUL KUMAR

ATUL KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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